5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट ने फ़िल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका खारिज की। साथ ही लगाया 20 लाख का जुर्माना।


Image-instagram/juhi chawla

नई दिल्ली– 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट ने फ़िल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी , साथ ही यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है । अदालत का कहना है कि इसलिए अभिनेत्री ने सुनवाई की लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर की।

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले लोगो को ढूंढो एवं उन पर कड़ी कार्यवाही भी की जाए । पिछली सुनवाई के दौरान 3 लोगो ने सुनवाई के दौरान जूही चावला की फ़िल्म के गाने गाए थे जिससे सुनवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सुनवाई को रोक दिया गया था।

दिल्ली हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा कि यह याचिका पूरी तरह से खामियों से भरी है । 2 जून को भी इस पर सुनवाई की गई थी जिसमे जूही की ओर से वकील दीपक खोसला ने अपना पक्ष रखा था। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को विषय मे कोई भी जानकारी नही है और वह कोर्ट आकर कहता है कि जांच करो। दिल्ली हाइकोर्ट ने आगे इसमे फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ संशय जाहिर किया गया है।

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बता दे कि जूही चावला ने दिल्ली हाइकोर्ट में 5G नेटवर्क की तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे और याचिका दायर की थी इस मामले की अच्छे से स्टडी की जानी चाहिए कि कही इस कारण से इंसानो , जानवरो और प्रकृति को कोई नुकसान तो नही हो रहा है लेकिन जब कोर्ट ने यह पूछा कि किस आधार पर यह संशय जाहिर किया गया है और क्या इस बात की कोई जानकारी , रिपोर्ट या तथ्य है वो पेश किया जाए लेकिन दलील देते हुए कहा गया कि नही । और इसलिए ही जानकारी प्राप्त करने के लिए यह याचिका दायर की है । तब कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि पूरे तथ्यों एवं जानकारी के साथ ही कोई याचिका दायर करे एवं कोर्ट का वक्त बर्बाद न करे।

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