दुर्ग- दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के नियमो को लेकर नई गाइड लाइन्स जारी की गई है । प्रशासन द्वारा दुकानो के बंद होने का समय 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया है ।
जानिए क्या-क्या गतिविधिया आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :
1.सभी स्विमिंग पूल , सिनेमा हॉल / थियेटर , वाटर पार्क , थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़ – भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें ।
2. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी ।
3. सभी प्रकार की सभा , रैली , जुलूस . धरना , प्रदर्शन तथा सामाजिक , राजनैतिक , खेल , सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें । 4.चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें ।
जानिए क्या-क्या रहेगा चालू।
1.ऊपर लिखी प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें , शॉपिंग मॉल , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर मार्केट / सुपर बाजार , फल एवं सब्जी मंडी / बाजार , अनाज मंडी , शो – रुम , क्लब , मदिरा दुकानें , ठेला , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से 8.00 बजे तक खोले जा सकेगें।
2. होटल , रेस्टोरेंट्स . क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें । आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी ।
3.होटल , रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक – अवे को प्राथमिकता देगें । क्लब – रेस्टोरेंट्स . होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा । होटलों में इन – हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी ।
देखिए आदेश की पूरी कॉपी।