(देवेंद्र देवांगन) राजनांदगांव- विगत दिनों एक प्रार्थीया द्वारा मोहला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था , कि दिनांक 25.12.2020 को आरोपी दिलीप सिन्हा के साथ पीड़िता मोटर सायकल से जिला सहकारी बैंक मोहला समुह का पैसा जमा करने आई थी। पैसा जमा करने के बाद दिलीप सिन्हा, पीड़िता को मंदिर देखने ले गया।
छुरिया मंदिर पाहड़ी रास्ता होते हुए, नीचे की तरफ जंगल में ले जाकर प्रार्थिया के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक शोषण (बालत्कार) किया और बोला कि इस बात को किसी को बताओंगे तो जान से मार दूंगा, कि रिपोर्ट पर थाना मोहला के अपराध क्रमांक 78 /2022 धारा-376,376(2)(ढ), 506, 509 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपराध कायम होने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक राजनांदगॉव संतोष सिंह, ओएसडी अक्षय कुमार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मानपुर पुपलेश कुमार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी , अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक आर्शिवाद राहटगांवकर के कुशल नेतृत्व में एक टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी कर दिनांक 03/07/2022 को ग्राम रानाटोला रवाना किया गया। आरोपी FIR लिखाये जाने की खबर पाकर गांव से नदारत था ।
घेराबंदी कर आरोपी दिलीप सिन्हा पिता बलवन सिन्हा उम्र 35 साल साकिन रानाटोला थाना खड़गांव जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सउनि दिलीप धु्रर्वे, प्र.आर.गौतम ठाकुर, आर. गिरीश कोमा, पलेश्वर सिदार, गजेन्द्र देवांगन का विशेष योगदान रहा।