दुर्ग कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस की इस विधायक के खिलाफ हुई FIR , लाखो की धोखाधड़ी करने का है आरोप

दुर्ग- धमतरी जिला के सिहावा नगरी से विधायक डॉ. लक्ष्मीध्रुव के खिलाफ दुर्ग कोर्ट के एक आदेश पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला 2010 से लेकर 2018 के बीच का है। जिसमे विधायक डॉ. लक्ष्मीध्रुव पर धोखाधड़ी के आरोप है, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है।

आपको बता दें कि, विधायक के ऊपर पुरई उतई स्थित गर्व इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमैंट एण्ड टेक्नॉलजी में डॉयरेक्टर बनाने का झांसा देकर 23 लाख 25 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है। जिस कारण से सिहावा विधायक के खिलाफ दुर्ग न्यायालय ने मामला दर्ज करने आदेश दिया है। क्वाटर नंबर 1/ए रशियन कॉम्प्लेक्स सेक्टर 7 भिलाई नगर निवासी पूर्णिमा ठाकुर 58 वर्ष ने दुर्ग न्यायालय में क्वाटर नंबर 97/9 नेहरु नगर केपीएस स्कूल के पास रहने वाली सिहावा कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव पति लखनलाल ध्रुव के खिलाफ दुर्ग न्यायालय में अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के द्वारा परिवाद दायर किया था। जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अमृता दिनेश मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए उतई पुलिस को आदेश किया कि लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ धारा 420 समेत अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने कहा है।

अपने परिवाद पत्र में प्रार्थी पूर्णिमा ठाकुर ने बताया है कि लक्ष्मी ध्रुव ने गर्व इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमैंट एण्ड टेक्नॉलजी पुरई में सदस्य बनाने उसे प्रोत्साहित किया। इसके बाद झूठा वादा करने पर पीड़िता ने 23 लाख 25 हजार रुपए विभिन्न चेकों और नगदी के माध्यम से उक्त इंस्ट्यूट के नाम से खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। वही लक्ष्मी ध्रुव ने स्वयं को इस संस्था की अध्यक्ष बताई थी। आपको बता दे कि वर्ष 2010-2018 तक संस्था के अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी थी। वही पीड़िता को झांसा दिया और आश्वासन दिया कि वह उक्त रकम को लाभांश के साथ उसे लौटा देगी। उसके बाद उसने संस्था में डॉयरेक्टर पद पर नियुक्ति करने कहा गया था। जिसके तहत वेतन, भत्ता नियमित रूप से मिलने की बात लक्ष्मी ध्रुव ने कही थी। इससे परेशान होकर पुलिस के आला अधिकारियों शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया।

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