अगर आपके PF एकाउंट का UAN नंबर आधार से लिंक नही है तो आप ECR फ़ाइल नही कर पाएंगे । EPFO ने अपने सुरक्षा नियमो में कुछ बदलाव किए है जिसके अंतर्गत ECR फाइलिंग के प्रोटोकॉल को भी अपडेट किया गया है। अब कर्मचारियों को UAN नंबर को आधार से जोड़ना आवश्यक है । EPFO ने यह जानकारी ट्वीट करके बताई है । साथ ही नियुक्ताओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार आपके खाते से लिंक है ऐसा नही होने पर एम्प्लायर के साइड से मिलने वाला PF का हिस्सा रोका जा सकता है।
EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN's.
ईपीएफओ ने ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल में संशोधन किया है और 01.06.2021 से इसे केवल आधार से जुड़े यूएएन के संबंध में ही दाखिल किया जा सकता है।#EPFO #HumHainNa pic.twitter.com/HdPvdM6j3a
— EPFO (@socialepfo) June 9, 2021
EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN's.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/8KCAmRMNEC
— EPFO (@socialepfo) June 7, 2021
ऐसे करे अपने PF खाते को आधार से लिंक।
पहले EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाए , इनके बाद अपने खाते में लॉगिन करे । लॉगिन करने के बाद मैनेज सेक्शन में KYC ऑपशन पर क्लिक करे , क्लिक करने पर एक पेज ओपन होगा जहा आप EPF एकाउंट से जोड़ने के लिए बहुत से डाक्यूमेंट्स देखेंगे , आधार ऑपशन का चयन करें । अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर मौजूद नाम को लिखकर सर्विस पर क्लिक करे। अब जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डेटा से जांच किया जाएगा । KYC सही होने पर आपका आधार आपके खाते से लिंक हो जाएगा और आधार जानकारी के सामने “वेरिफाई ” लिखा मिलेगा।