छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में एक जून से बार , होटल और क्लब खुलेंगे । हालांकि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है जैसे रायगढ़ , जांजगीर , सूरजपुर वहां पहले की तरह सख्ती ही रहेगी ।
छूट फिलहाल 18 जिलों को मिलेगी चूंकि इन जिलो में या तो कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत या उससे कम है । वहीं प्रदेश में पहले की तरह दुकानों को शाम 6 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा । इसके साथ जिन जिलों में 5 % से कम कोरोना का संक्रमण दर है , वहां के लिए कुछ रियायतें जरूर दी हैं । वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 30 जून तक लॉकडाउन की बात कही गई है , लेकिन राज्य सरकार की इस गाइडलाइन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है , लेकिन इसमें तारीख तय नहीं करि गई है । आगे कोरोना संक्रमण के स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार कोई फैसला लेगी । नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में संडे लॉकडाउन रहेगा । इसके अलावा सभी जिलों में धारा 144 अभी भी लागू रहेगा ।
प्रदेश के इन 18 जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत या उससे कम है जिनमे नारायणपुर , बेमेतरा , दुर्ग , कबीरधाम , राजनांदगांव और कांकेर जिलें में अभी संक्रमण की दर 2 प्रतिशत । कोरबा जिले में 3 प्रतिशत , बिलासपुर , महासमुंद , रायपुर , बलौदाबाजार , सरगुजा , सुकमा , बीजापुर , गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही जिले में 4 प्रतिशत , बलरामपुर , दंतेवाड़ा और जशपुर जिले में अभी 5 प्रतिशत है ।
जहाँ संक्रमण की दर 5 % से कम , वहां रहेगी यह सख्ती…
* सिनेमा हॉल , थियेटर , स्विमिंग पूल , वाटर पार्क बंद रहेंगे और चौपाटी खोलने की भी अनुमति नहीं होगी ।
*इन जिलों में भी शाम 6 बजे के बाद दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी ।
* सभा , जुलूस , धरना राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा ।
जहाँ संक्रमण दर 5 % से कम , वहां मिलेगी यह छूट…
*होटल , रेस्टोरेंट , क्लब , बार रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत की छमता के साथ खुल सकते हैं ।
*सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम हो सकेंगे ।
*शादी पार्टी में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी । सरकार ने अपनी गाइडलाइन में सख्ती से कहा है कि के बावजूद भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा । वहीं सभी जिलों में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी पर जोर देने की भी बात सरकार के आदेश में कही गई है । गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस 5 % से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में भी सामान्य समय में खुल सकेंगे ।