Image-instagram/juhi chawla
नई दिल्ली– 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट ने फ़िल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी , साथ ही यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है । अदालत का कहना है कि इसलिए अभिनेत्री ने सुनवाई की लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर की।
Hum…tum aur 5G! 😁👍
If you do think this concerns you in anyway, feel free to join our first virtual hearing conducted at Delhi High Court, to be held on 2nd June, 10.45 AM onwards 🙏 Link in my bio. https://t.co/dciUrpvrq8
— Juhi Chawla (@iam_juhi) June 1, 2021
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले लोगो को ढूंढो एवं उन पर कड़ी कार्यवाही भी की जाए । पिछली सुनवाई के दौरान 3 लोगो ने सुनवाई के दौरान जूही चावला की फ़िल्म के गाने गाए थे जिससे सुनवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सुनवाई को रोक दिया गया था।
दिल्ली हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा कि यह याचिका पूरी तरह से खामियों से भरी है । 2 जून को भी इस पर सुनवाई की गई थी जिसमे जूही की ओर से वकील दीपक खोसला ने अपना पक्ष रखा था। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को विषय मे कोई भी जानकारी नही है और वह कोर्ट आकर कहता है कि जांच करो। दिल्ली हाइकोर्ट ने आगे इसमे फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ संशय जाहिर किया गया है।
https://www.instagram.com/tv/CPlr3mbJ_oh/?utm_medium=copy_link
बता दे कि जूही चावला ने दिल्ली हाइकोर्ट में 5G नेटवर्क की तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे और याचिका दायर की थी इस मामले की अच्छे से स्टडी की जानी चाहिए कि कही इस कारण से इंसानो , जानवरो और प्रकृति को कोई नुकसान तो नही हो रहा है लेकिन जब कोर्ट ने यह पूछा कि किस आधार पर यह संशय जाहिर किया गया है और क्या इस बात की कोई जानकारी , रिपोर्ट या तथ्य है वो पेश किया जाए लेकिन दलील देते हुए कहा गया कि नही । और इसलिए ही जानकारी प्राप्त करने के लिए यह याचिका दायर की है । तब कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि पूरे तथ्यों एवं जानकारी के साथ ही कोई याचिका दायर करे एवं कोर्ट का वक्त बर्बाद न करे।