Durg दुर्ग- कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा (Durg collector pushpendra kumar mina) ने शुक्रवार 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व होने पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने जारी किये गए आदेश में कहा है कि जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब आदि को बंद रखा जाए। तदनुसार मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाए जाने और उन्हें जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। साथ ही उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा परिवहन और विक्रय की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने व दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपराध कायम करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
जन्माष्टमी पर पशुवध एवं मांस विक्रय प्रतिबंधित
कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले के क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार के पशुवध एवं मांस विक्रय दुकानों पर भी पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के सीईओ को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।