दुर्ग – दुर्ग जिले में अनलॉक के बाद जिला प्रशासन ने एक और छूट देने का आदेश जारी किया है । अब जिला प्रशासन के आदेशानुसार वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी गई है । होटल , मैरिज हॉल , मैरिज रिसोर्ट , धर्मशाला में अब 50 लोग शादी में शामिल हो सकेंगे । हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमो का कड़ाई से पालन करना होगा ।
कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यह आदेश जारी किया है जिसके तहत शादी के कार्यक्रम में 50 लोग , अंत्येष्टि अवं दशगात्र में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे । कोरोना के दूसरी लहर के चलते इन सभी कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया था , वर्तमान स्थिति में नियंत्रण को देखते हुए अभी यह आदेश जारी किया गया है।
जानिये किन पर बनी रहेगी पाबंदी।
1 इस दौरान सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे।
2 स्कूल और कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। साथ ही छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को ही आवास में रहने की अनुमति होगी।
3 शासन द्वारा अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण परीक्षाओ को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
4 समस्त प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन आदि सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी।
5 रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, जंगल सफारी आदि और अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
जानिये किन पर है छूट ।
1 जिला प्रशासन के नए आदेशानुसार सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलेंगे।
2 सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे।
3 सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी प्रकार की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
4 शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
5 रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा।
6 अनलॉक में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे।
7 दुर्ग जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता के लिए बंद रहेंगे. लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।
8 उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन,ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे. टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
9 पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
10 मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन ।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी, पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।