ड्राइविंग लायसेंस, आरसी सहित 22 अन्य जरूरी परिवहन सेवाएं, तुंहर सरकार,तुंहर द्वार के तहत अब पहुँचहि जरूरी कागजात आपके द्वार, घर पहुँचा कर दी जाएगी….

छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़– छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार अब पहुंचही जरूरी कागजात आपके द्वार’ नाम से शुरू की जा रही नई सुविधा का 1 जून को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा वर्चुअल शुभारंभ।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस नयी सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा अब प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यमो से प्रदेश के आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर पहुंचाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आप कल कार्यक्रम का लाईव प्रसारण https://m.facebook.com/ChhattisgarhCMO/ “छत्तीसगढ़ CMO के फेसबुक प्रोफाइल” पर किया जाएगा।

10 लाइसेंस से और 12 वाहन से संबंधित सेवाएं मिलेगी…..
छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकरी दी कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस नई सुविधा में लाइसेंस की 10 और वाहन से सबंधित 12 सेवाएं छत्तीसगढ़ के लोगो को घर पहुंचाकर दी जाएगी। जिनमे नवीन वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्रायविंग लायसेंस व पुराने लायसेंस में कराए जाने वाले सुधार या परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 कार्यलिन दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे।

मंत्री अकबर ने बताया कि वाहनो से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जिनमे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व का अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता का परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना या जारी रखना एवं रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

आवेदको को मैसेज के माध्यम से दी जाएगी सूचना…
परिवहन विभाग द्वारा कागजात डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित उन्हें एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिसके द्वारा आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके। यदि आवेदन कर्ता घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के द्वारा डिलीवरी के लिए सूचित किया जाएगा।
हेल्पलाइन नम्बर किया जाएगा जारी..

इस नयी व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 भी जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन नम्बर के द्वारा आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हेल्प ले सकते है।

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