बिग ब्रेकिंग- छत्तीसगढ़ में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के लोगो का टीकाकरण फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है । भारत सरकार के आदेश के बाद 1 मई से सभी राज्यो में 18-44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगो का टीकाकरण होना था । छत्तीसगढ़ में 18-44 आयुवर्ग की जनसंख्या 1.34 करोड़ है और कंपनियों द्वारा राज्य सरकार को 30 अप्रैल को यह सूचना दी गई कि 1.5 लाख वैक्सीन ही रायपुर पहुंचेगी । इसके बाद 30 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में यह बताया गया कि अंत्योदय राशनकार्डधारियो को पहले वैक्सीन लगेगी , उसके बाद बीपीएल फिर एपीएल वर्ग को वैक्सीन लगेगी।
किन्तु उच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका संख्या WP PIL 27/2020 suo moto chhattisgarh state and others WP PIL 46/2021 ke अंतर्गत उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को यह निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल को जारी आदेश जिसमे अंत्योदय राशनकार्डधारियो को प्राथमिकता दी गई थी उसमें संसोधन किया जाए और सभी बातों को ध्यान में रखकर अंत्योदय , बीपीएल एवं एपीएल श्रेणियों के टीकाकरण का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए ।
राज्य सरकार का मानना है कि सभी श्रेणियों के अनुपात का निर्धारण में समय लग सकता है इसलिए इसमे संसोधन किये जाने एवं अनुपात का निर्धारण करने तक 18-44 आयुवर्ष के लोगो का टीकारण स्थगित किया जाता है।
इस आदेश के आने बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष श्री अमित जोगी ने भी टिप्पणी की है और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि सरकार का 18-44 आयुवर्ष के लोगो का टीकाकरण रोकना उच्च न्यायालय के निर्देश की अवमानना है।
हाईकोर्ट की मंशा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ-साथ बाक़ी सभी को भी टीका लगे किंतु आज रात इस मंशा के विपरीत @HealthCgGov ने 18-44 आयुवर्ग के टीकाकरण पर रोक लगा देने का फ़रमान निकाल दिया।सरकार ने हाईकोर्ट को जनता के समक्ष खलनायक बनाने की ग़लत नियत से यह फ़ैसला लिया है। pic.twitter.com/1bZKmJmoI4
— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) May 5, 2021