इंजीनियर पति औरतो की तरह सजता संवरता है , नही बनाता कोई संबंध…पत्नी की इस शिकायत पर इंदौर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला ।

इंदौर – मध्यप्रदेश के इंदौर से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक पत्नी ने अपनी पति पर गंभीर आरोप लगाए है पत्नी ने बताया उसका पति इंजीनियर है और वह महिलाओं की तरह सजता संवरता है और शारारिक संबंध भी नही बनाता । पत्नी का आरोप है कि पति हर दिन दूसरे रूम में जाकर रात में सो जाता है . जब महिला ने इस बात की शिकायत ससुराल वालों से की तो ससुराल वालों ने उल्टा महिला के साथ ही मारपीट की और उसे उसके ससुराल छोड़ आये ।

पति को देना होगा 30 हज़ार रुपये हर्जाना

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पति को पीड़ित पत्नी को 30 हजार रुपए महीना हर्जाना देना होगा । महिला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली है उसकी शादी 29 अप्रैल 2018 को 32 साल के इंजीनियर से हुई थी इंजीनियर पति दिलेश्वर शादी के बाद पत्नी को पुणे ले गया और वहां पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा जहाँ पर पीड़िता को पति दिलेश्वर , सास और उसकी ननंद लगातार परेशान करने लगे जिसके बाद पति पीड़िता को उसके मायके इंदौर छोड़ के आ गया , जब पीड़िता के परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों को समझाया फिर पति पीड़िता को पुणे ले गया । पत्नी ने बताया कि शादी के बहुत दिन बीत जाने के बाद भी वह अपनी पत्नी से किसी प्रकार का कोई शारारिक संबंध नहीं बना रहा था .

इंजीनियर पति करता था महिलाओं की तरह श्रृंगार ।

पीड़िता ने बताया कि उसका पति औरतो की तरह श्रृंगार करता है और लिपस्टिक भी लगाता है उसने कई बार संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन वह अचानक से लड़कर कर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था जब पीड़िता को इस बात की शंका हुई तो उसने पति पर नजर रखी उसने देखा जब भी वह विवाद कर दूसरे कमरे में सोने के लिए जाता तो महिला पीछे से उस कमरे में नजर रखती तब उसने देखा कि पति दूसरे कमरे में जाकर महिलाओं की तरह सजता संवरता है जब पीड़ित ने मामले की पूरी जानकारी सास और ननंद को दी तो उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसे मायके इंदौर छोड़ आए . इसके बाद पीड़िता ने तंग आकर पति , सास और ननद के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी . जहाँ कोर्ट ने पति को प्रतिमाह 30 हजार रुपए पत्नी को देने का आदेश दिया वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पति , सास और ननद को सलाखों के पीछे पंहुचा दिया । पीड़िता ने पति की हरकतों के सबूत वीडियो के माध्यम से पेश किए थे जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया ।

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