CG NEWS : सार्वजनिक स्थानों पर धुँआ उड़ाना पड़ेगा महंगा, सरकार ने सिगरेट,तंबाकू और पान मसाला वाले विज्ञापन पर भी लगाई रोक

छत्तीसगढ़- प्रदेश की सरकार ने सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी नशे की सामग्रियों के विज्ञापन करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में नशे का प्रचार करने वाले विज्ञापनों के होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

(CG NEWS) छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन करने तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने विभाग द्वारा कहा गया है। इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका के सीएमओ तथा नगर पंचायत के सीईओ को जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगो में जागरूकता लाने एवं कोटपा 2003 के प्रावधानों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन सभी जिलों में किया जा रहा है।

CG NEWS सरकार ने सिगरेट,तंबाकू और पान मसाला वाले विज्ञापन पर भी लगाई रोक

दरअसल हमारे देश के युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए 2003 में सदन में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन पर रोक तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादों से संंबंधित अधिनियम कोटपा लागू किया गया है। यह हमारे देश का एक राष्ट्रीय कानून है और देश के सभी राज्यों को इसका पालन करना है।

तंबाकू के दुष्परिणाम बताने वाले विज्ञापन लगाने निर्देश

राज्य सरकार द्वारा सभी निकायों में इस कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। साथ मे यह भी कहा गया है कि पान मसाला के विज्ञापन होर्डिंग्स, बस एवं अन्य स्थानों से हटाने के साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी देने वाले विज्ञापन लगाए जाएं ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को तंबाकू मुक्त राज्य बनाया जा सके।

सार्वजनिक स्थलों पर धुआं उड़ाने की भी मनाही

वही सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धुआं उड़ाने की मनाही के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाने कहा। सार्वजनिक स्थलों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्थानों, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन और चौक-चौराहों पर सिगरेट पीते पाए जाने वालो से अर्थदंड लिया जाएगा। इसी तरह तंबाकू बिक्री वाले स्थानो पर नाबालिगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है का बोर्ड भी लगाना होगा।

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